प्रतापगढ़..... उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने पिता पुत्र की हत्या के छह आरोपियों को दोषी मानते हुये आजीवन कारावास और 45-45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने हथिगवा थाना क्षेत्र के बलिपुर गांव निवासी शीतला सिंह,उनके बेटे बिपिन सिंह व रंजीत सिंह, पत्नी चंद्रा सिंह ,बहू प्रीती सिंह व प्रकाश सरोज को सश्रम आजीवन करावास व हर दोषी पर 45 हजार 200 रूपये का अर्थ दंड लगाया है,
अधिकृत जानकारी के अनुसार दो नवम्बर 2020 की शाम को राजेन्द्र बहादुर सिंह अपने पुत्र अभय के साथ ट्रैक्टर से धान लाद कर अपने घर आ रहे थे। बिजली का तार नीचे होने के कारण ट्रैक्टर उसमे फंस गया। तार हटाने को लेकर विवाद हो गया और मारपीट शुरू हो गयी। उसी दौरान घर के अंदर से बिपिन सिंह बंदूक एवं शीतला सिंह व प्रकाश सरोज अपने हाथ में अवैध तमंचा व रंजीत सिंह लाठी लेकर आया। शीतला सिंह ने ललकारते हुये राजेन्द्र सिंह पर फायर कर दिया। इसके बाद शीतला सिंह व प्रकाश सरोज ने बेटे अभय पर गोली चलायी जिससे वह भी जमीन पर गिर पड़ा।
दोनों पक्षो की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।