नयी दिल्ली.... उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए गुरुवार को सहमति व्यक्त की और कहा कि वह इस मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा, “हम प्रशासनिक पक्ष पर भी विचार कर रहे हैं और कई नामों को मंजूरी दे दी गई है।”
याचिकाओं में कहा गया है कि कॉलेजियम की ओर से न्यायाधीशों के नामों की बार-बार सिफारिश के बाद भी उनकी नियुक्ति के करने में केंद्र की ओर से काफी देरी की जा रही है।
वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ के समक्ष इन याचिकाओं का उल्लेख तत्काल सुनवाई करने के लिए किया था।
दातार ने कहा कि कुछ न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश 2019, फिर 2020 और 2022 में दोहराए गए थे, लेकिन अब तक उन्हें मंजूरी नहीं मिली है।