परिचारक की योग्यता वाले तीन लोगों को बना दियागया सहायक अध्यापक
- नियम को ताख पर रखकर की गई नियुक्ति, खुलासा होने केबाद मचा हड़कम्प
- निर्धारित चयनसमिति की संस्तृति के बिना ही कर दी गई तीनों नियुक्ति
- एकाउंट ऑफिसर के लेटर ने मामले का किया भंडाफोड़, सकते में आयेजिम्मेदार
गाजीपुर (डीएनएन)। जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय (माध्यमिक शिक्षा ) में ‘नियम विरुद्ध’ नियुक्ति का भंडाफोड़ हुआ है। मामला योग्यता व अर्हता को ताखपर रखकर ‘मृतक आश्रित’ पर नियुक्त करने का है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक कुछ जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से ‘परिचारक’ की योग्यता वालों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त कर दिया गया है। विभाग के एकाउंट ऑफिसर ने जब मामले का भंडाफोड़ किया तो पूरे विभाग में हड़कम्प मच गया। नौबत यहां तक आ गई है कि अपनी गर्दन को बचाने के लिए नियुक्ति में जिम्मेदार लोग ‘एकाउंट ऑफिसर’का तबादला करने पर अमादा हो गये है। इस मामलेमें तत्कालीन डीआईओ समेत विभाग के एक रसूखदार बाबू को जिम्मेदार ठहराया गया है।सूत्र बताते है कि वेतन भुगतान को लेकर मामला तूल पकड़ लिया है। नियुक्ति कराने वाले लोग एकाउंट ऑफिसर पर वेतन भुगतान कराने का दबाब बना रहे है। चूंकि मामला गलत तरीके से नियुक्ति करने का है इसलिए एकाउंट ऑफिसर वेतन पास करने में अपनी असर्मथता जता रहा है, जिसके चलते पूरे विभाग में खलबली मची हुई है। आश्चर्य तो इस बात का है कि यह तीनों नियुक्तियां माह मई और जून 2025 में ही की गई है।
योग्यता व अर्हता को दर किनार कर इन लोगों की हुई नियुक्ति
पहली नियुक्ति- मृतक आश्रित के रुप में एक महिला की नियुक्ति नेहरु विद्यापीठइंटर कालेज रेवतीपुर में सहायक अध्यापक (कला) के पद पर की गई। इस पद के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता स्नातक (कला विषय के साथ) एवं बी.एड होनी चाहिए,लेकिन उक्त योग्यता नियुक्त की गई महिला के पास नहीं है। नियुक्ति में निर्धारित चयन समिति की संस्तृति भी नहीं ली गई।
दूसरी नियुक्ति- मृतक आश्रित के रुप में एक व्यक्ति की नियुक्ति इंटर कॉलेज खालिसपुर में सहायक अध्यापक (कला) के पद पर की गई। इस पद के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता स्नातक (कला विषय) व बीएड होनी चाहिए, लेकिन दोनों योग्यता उक्त व्यक्ति के पास नहीं है। यह नियुक्ति भी निर्धारित चयन समिति की संस्तृति से नहीं की गई।
तीसरी नियुक्ति- एक महिला की मृतक आश्रित पर नियुक्ति जनता इंटर कॉलेज बभनौली में सहायक अध्यापक (गृह विज्ञान) के पद पर की गई। नियुक्ति में निर्धारित चयन समिति की संस्तृति नहीं ली गई।
इस तरह पेंच में फंसा नियुक्ति का मामला
जब नियुक्तियों के वेतन भुगतान के लिए बिल वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) के पास प्रत्तुत किया गया तब गलत तरीके से की गई नियुक्तियों को भंडाफोड़ हुआ। क्योकि चयन समिति में वित्त्त एवं लेखाधिकारी भी सदस्य थे और उन्होंने उक्त नियुक्तियों की संस्तृति प्रदान नहीं की थी। प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए लेखाधिकारी ने तीनों नियुक्ति प्रकरणों का शासनादेश आलोकन में विधिवत परीक्षण करते हुए संयुक्त निदेशक (वाराणसी मंडल) एवं शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) प्रयागराज को नियम विरुद्व की गई नियुक्तियों के सम्बंध में अग्रिम कार्रवाई के लिए पत्र भेजदिया है।
मामला मेरे संज्ञान में है। इन तीनों नियुक्ति को विभागीय नियमावली के अनुसार नहीं किया गया है। इस सम्बंध में मैंने उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर दियाहै। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अग्रिम कार्रवाई की जायेगी। चंदू चंद्रशेखरन-वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)