नयी दिल्ली... डाक विभाग ने अमेरिकी प्रशासन के 30 जुलाई आदेश के तहत 800 डॉलर मूल्य तक के सामान पर शुल्क-मुक्त न्यूनतम छूट वापस लेने का निर्णय लिया है और यह फैसला 29 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा।
आधिकारिक सूचना के अनुसार इस निर्णय के तहत अमेरिका के लिए हर मूल्य की डाक वस्तु पर देश-विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम-आईईईपीए टैरिफ के अनुसार सीमा शुल्क के अधीन होंगी। सरकार ने हालांकि 100 डॉलर मूल्य तक के उपहार की वस्तुओं को इस शुल्क के दायरे से मुक्त रखने का फैसल किया है।
इस आदेश के अनुसार डाक नेटवर्क से पहुँचने वाले परिवहन वाहकों या अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा-सीबीपी द्वारा अनुमोदित अन्य ‘पक्षों का डाक शिपमेंट पर शुल्क वसूलना और भेजना महत्वपूर्ण है। हालाँकि सीबीपी ने 15 अगस्त को कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे लेकिन ‘पक्षों’ के पदनाम और शुल्क वसूली एवं सामान भेजने वाले तंत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ अभी निर्धारित नहीं हुई हैं। इसी का परिणाम है कि अमेरिका जाने वाले हवाई वाहकों ने परिचालन और तकनीकी तैयारी की कमी का हवाला देते हुए 25 अगस्त से डाक खेप स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त की है।
डाक विभाग ने इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए 25 अगस्त से अमेरिका जाने वाली सभी प्रकार की डाक वस्तुओं की बुकिंग अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है लेकिन उन पत्रों तथा दस्तावेजों और उपहार की वस्तुओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया है जिनका मूल्य 100 डॉलर तक है। इन छूट प्राप्त श्रेणियों को सीबीपी और यूएसपीएस से आगे स्पष्टीकरण मिलने के बाद, अमेरिका में स्वीकार और भेजा जाना जारी रहेगा।
सरकार का कहना है कि जिन ग्राहकों ने पहले ही ऐसी सामग्री बुक कर ली है जो इन परिस्थितियों के कारण अमेरिका नहीं भेजी जा सकती, वे डाक शुल्क वापसी की मांग कर सकते हैं। डाक विभाग ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए गहरा खेद व्यक्त करता है और आश्वासन देता है कि अमेरिका के लिए पूर्ण सेवाएँ जल्द से जल्द बहाल करने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं।