लखनऊ से हिंदी एवं उर्दू में एकसाथ प्रकाशित राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र
ताजा समाचार

समाचार विवरण

डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट

मीडिया हाउस, 16/3 'घ', सरोजिनी नायडू मार्ग, लखनऊ - 226001
फ़ोन : 91-522-2239969 / 2238436 / 40,
फैक्स : 91-522-2239967/2239968
ईमेल : dailynewslko@gmail.com
ई-पेपर : http://www.dailynewsactivist.com

सुप्रीम कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट के आरोपी कुलकर्णी की याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने मालेगांव विस्फोट के आरोपी कुलकर्णी की याचिका की खारिज
एजेंसी    06 Aug 2024       Email   

नयी दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार समीर कुलकर्णी की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और अरविंद कुमार की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कुलकर्णी का पक्ष रख रहे अधिवक्ता से कहा कि वह बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। उच्च न्यायालय ने आरोपी कुलकर्णी की याचिका खारिज कर दी थी।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में एक मोटरसाइकिल से बंधे बम फटने से छह लोग मारे गए थे और लगभग 100 लोग घायल हो गए थे। शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) यूएपीए की धारा 45(2) के तहत मंजूरी नहीं ली है। उन्होंने दलील दी कि इस पृष्ठभूमि में यूएपीए के तहत आरोप कायम नहीं रह सकते। उन्होंने दावा किया कि यूएपीए के तहत केंद्र सरकार से एनआईए द्वारा अभियोजन के लिए मंजूरी नहीं मिली थी।

श्री दीवान ने तर्क दिया कि जब मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (आईएनए) को सौंपा गया, तो केंद्र द्वारा अनुमति ली जानी चाहिए थी। इस पर पीठ ने कहा,“हमें निर्णय (उच्च न्यायालय के) में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। न्यायालय ने अप्रैल में विशेष अदालत के समक्ष कुलकर्णी के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। कुलकर्णी ने दलील दी कि उनका मुख्य मामला यह है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार से अभियोजन के लिए कोई वैध पूर्व अनुमति नहीं होने के कारण मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता। उन्हें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित सहित नौ अन्य लोगों के साथ उसी वर्ष विस्फोट की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी कुलकर्णी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के 28 जून 2023 के आदेश की सत्यता को चुनौती दी, जिसमें मुंबई की विशेष अदालत के 20 अप्रैल 2023 के आदेश को बरकरार रखा गया था। एनआईए ने दावा किया कि वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि मुकदमा का निपटारा होने वाला है।






Comments

अन्य खबरें

प्रदूषण पर संग्राम : राहुल बोले बच्चों का दम घुट रहा, सरकार चुप क्यों?
प्रदूषण पर संग्राम : राहुल बोले बच्चों का दम घुट रहा, सरकार चुप क्यों?

नई दिल्ली ... राहुल गांधी ने संसद में वायु प्रदूषण पर तत्काल बहस की मांग की, केंद्र सरकार पर इस गंभीर स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने में  ‘कोई तात्कालिकता या योजना नहीं’ रखने का आरोप लगाया।

सीएम विवाद सोनिया, राहुल और मैं सुलझाएंगे : खड़गे
सीएम विवाद सोनिया, राहुल और मैं सुलझाएंगे : खड़गे

नई दिल्ली .... कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि पार्टी हाईकमान इस समस्या को सुलझा लेंगे, जरूरत पड़ने पर मध्यस्थता भी करेंगे।

संस्कृत भाषा से जीवन शक्ति प्राप्त करती हैं कई भाषाएं - शंकराचार्य
संस्कृत भाषा से जीवन शक्ति प्राप्त करती हैं कई भाषाएं - शंकराचार्य

नयी दिल्ली.... शृंगेरी मठ के शंकाराचार्य श्री विधूशेखर भारती ने संस्कृत के प्रति गलत धारणाओं का खंडन करते हुए कहा है कि संस्कृत वह स्रोत है, जिससे असंख्य भाषाएं जीवन शक्ति प्राप्त करती

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना स्पीकर को भेजा अवमानना नोटिस, बीआरएस विधायकों की अयोग्यता का मामला
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना स्पीकर को भेजा अवमानना नोटिस, बीआरएस विधायकों की अयोग्यता का मामला

नई दिल्ली ... सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीआरएस विधायकों के अयोग्यता मामले पर तेलंगाना के स्पीकर को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह नोटिस, विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के निर्देश का पालन न करने