नयी दिल्ली... दूरदर्शन के दो सेवानिवृत्त कैमरामैनों का 1996-97 से लंबित वेतन निर्धारण का मामला सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की दखल के बाद बुधवार को हल हो गया।
सेवानिवृत्त कैमरामैन देवेंद्र शर्मा ने आज दोपहर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस वार्ता के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री से मुलाकात कर लगभग तीन दशक से लंबित इस मामले को उठाया, जो कई बार अभ्यावेदन देने के बावजूद अनसुलझा रहा था।
श्री वैष्णव ने अधिकारियों को अगले एक घंटे के भीतर मामले को निपटाने का निर्देश दिया। श्री शर्मा और उनके साथी कैमरामैन एम.के. महादेव राव के संशोधित वेतन निर्धारण आदेश अगले 60 मिनट के भीतर जारी कर दिये गये। विवाद तत्काल सुलझने से दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ गयी।
यह मामला सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम 1997 के नियम-8 के उचित कार्यान्वयन से संबंधित था। इसके तहत दोनों कर्मचारी छठे वेतन आयोग के संक्रमण काल के दौरान अतिरिक्त वेतन वृद्धि के हकदार थे। आज के संशोधित आदेशों के तहत उन्हें कई दशक के बकाया सहित सही पेंशन देने का आदेश दिया गया है।