गोरखपुर। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस लेने और उसका गलत इस्तेमाल करने के मामले में सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद राम भुआल निषाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गोरखपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार की अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
अदालत ने गोरखपुर के एसएसपी को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि अगली सुनवाई में सांसद की अदालत में मौजूदगी सुनिश्चित की जाए।
जांच में पता चला था कि जिस डबल बैरल गन (DBBL) का इस्तेमाल राम भुआल निषाद कर रहे थे, वह लाइसेंस 1996 में बेचू यादव नामक व्यक्ति के नाम पर जारी हुआ था। बेचू यादव की मौत हो चुकी है, फिर भी उनके नाम का लाइसेंस कथित तौर पर राम भुआल निषाद इस्तेमाल कर रहे थे।
इस मामले में जिलाधिकारी कार्यालय के आयुध लिपिक सुनील कुमार गुप्ता ने 25 जनवरी 2020 को बड़हलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है।
मामले की सुनवाई चल रही है, लेकिन सांसद राम भुआल निषाद अब तक अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए इसे न्यायिक अवमानना माना और गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।
अब देखना होगा कि अगली तारीख पर सांसद अदालत में पेश होते हैं या नहीं।